रामपुर : 18 वर्ष पुराने मामले में दोबारा होगी जांच, आजम खान पर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप

रामपुर, अमृत विचार। 18 वर्ष पुराने मुकदमें में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन, पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने दोबारा से विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय सहादत यार खां निवासी अफसर खां पुत्र अशरफ खां, जुल्फिकार खां और अनवर खां ने 10 जुलाई 2007 को बसपा सरकार आने के बाद एसपी को पत्र देकर आरोप लगाया था वर्ष 2006 में सपा नेता आजम खान नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। इसका फायदा उठाकर उन्होने 19 जुलाई 2006 को प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी सैंजनी नानकार स्थित पापड़ फैक्टरी, सेलर और आटा चक्की पर बुलडोजर चलवा दिया था।आरोप लगाया था कि सपा नेता ने उनसे 5 लाख रुपये का चंदा मांगा था। चंदा न देने पर यह कार्रवाई की थी। मामले में एसपी के आदेश पर सपा नेता आजम खां के खिलाफ गंज थाने में 10 जुलाई 2007 को रंगदारी मांगने, धमकाने, मारपीट और तोड़फोड़ कर सामान नष्ट करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने इस मामले की विवेचना के बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। अब कुछ दिनों पहले पीड़ित जुल्फिकार खां ने अपने अधिवक्ता अवधेश अग्रवाल के माध्यम से पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा विवेचना के आदेश दिए हैं।
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