कानपुर में कारोबारी की हत्या-लूट में चार बदमाशों को उम्रकैद: कोर्ट ने 19 साल बाद सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला
आचार्य नगर के पास हुई थी घटना
कानपुर, अमृत विचार। कारोबारी को गोली मार कर लूट करने वाले चार बदमाशों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 19 साल बाद दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जुलाई 2005 में कारोबारी अपने भाइयों के साथ जनरलगंज स्थित दुकान बंद कर लौट रहा था।
आचार्य नगर के पास बदमाशों ने घटना की थी। पीछा करने के दौरान बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गया था, बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा किया था।
वादी सोमित गुप्ता के मुताबिक उनकी जनरलगंज में दुकान है। 11 जुलाई 2005 की रात 9 बजे वह दुकान बंद कर घर जा रहे थे। उनके पिता सुभाष चंद्र गुप्ता एक स्कूटर पर थे, जबकि चचेरे भाई संजीव व सुधीर दूसरे स्कूटर पर थे, जो एक लाख रुपये थैले में लिए हुए थे। आचार्य नगर के पास एक युवक ने संजीव का स्कूटर रोका और उनके सीने में गोली मार दी।
इसके बाद बदमाश सुधीर के हाथ से थैला छीन कर फरार हो गए थे। सोमित व उनके पिता सुभाष ने बदमाशों का पीछा किया तो वह अनवरगंज स्टेशन के पास बाइक छोड़ कर फरार हो गए थे। हैलट में इलाज के दौरान संजीव की मौत हो गई थी। सोमित ने रायपुरवा थाने में लूट व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लुटेरे की बाइक की जानकारी की तो वह बगाही भट्ठा निवासी संतोष कुमार की निकली।
पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने संतोष कुमार, कुली बाजार कसाई मंडी निवासी नफीस, मुर्गा बाजार निवासी चांद, राखी मंडी निवासी रियाज व मंशीपुरवा निवासी रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट-52 के न्यायाधीश राहुल सिंह ने आरोपी नफीस, रियाज कबाड़ी, संतोष कुमार व रंजीत कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। चांद की फाइल दूसरी कोर्ट में विचाराधीन है।