डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता : अवमानना ​​याचिका पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस 

डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता : अवमानना ​​याचिका पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उन्हें चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के कारण मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘अगर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। किसी का जीवन दांव पर है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं।’’ 

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय शनिवार को मामले में फिर से सुनवाई करेगा। डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं। 

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