Bareilly: शादी में डीजे पर डांस, फिर कहासुनी के बाद युवक को मारी गोली, अब दोषी को मिली उम्रकैद

Bareilly: शादी में डीजे पर डांस, फिर कहासुनी के बाद युवक को मारी गोली, अब दोषी को मिली उम्रकैद

बरेली, अमृत विचार: शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान हुई कहासुनी के बाद युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए बहेड़ी के ग्राम खुटिया निवासी हरेन्द्र उर्फ पाली को अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में सभी गवाह मुकर गए थे लेकिन कोर्ट ने तमंचे की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर हरेंद्र को दोषी करार दिया। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला और यह रकम वादी को देने का आदेश दिया।

सरकारी वकील अचिन्त्य द्विवेदी ने बताया कि बहेड़ी के गांव पचपेड़ा निवासी चंद्रपाल ने थाना बहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अप्रैल 2021 को उनके पड़ोस में ढूंगर प्रसाद की बेटी की शादी थी, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए थे। उनके बेटे भारत और नरेंद्र शादी की दावत खाकर देर रात करीब 11ः30 बजे लौट रहे थे, तभी पड़ोस के गांव खुटिया में रहने वाले हरेंद्र उर्फ पाली ने भारत को तमंचे से गोली मार दी। इससे भारत की मौके पर ही मौत हो गई। हरेंद्र गोली मारकर फरार हो गया था।

बहेड़ी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करने के बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि डीजे पर डांस करने के दौरान हुई कहासुनी से हरेंद्र भड़का हुआ था। इसी कारण उसने भारत को गोली मार दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 16 गवाह पेश किए थे जो गवाही के दौरान मुकर गए थे। कोर्ट ने इसके बावजूद तमंचे की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर हरेंद्र को सजा सुनाई।

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