UP: विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिजली बिल बकाये पर 15 दिसंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, सरचार्ज पर मिलेगी छूट

लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश में बिजली बिल बकाये पर एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसके तहत 30 सितंबर तक बकाये के सरचार्ज पर छूट मिलेगी। योजना तीन चरणों में 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को योजना शुरू करने की घोषणा की।
विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत व 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत व 40 प्रतिशत होगी।
शनिवार को मऊ जिले में प्रवास के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना के तहत सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाएं।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण एक जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी।
उपभोक्ताओं को कराना होगा पंजीकरण
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा।
उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2024 तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगी। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए सात मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
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