Kanpur: केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश, जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में सुनाया फैसला...

Kanpur: केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश, जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में सुनाया फैसला...

कानपुर, अमृत विचार। पराग डेयरी के सामने स्थित जवाहर विद्या समिति की जमीन मामले में जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात ने बुधवार को केडीए उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश से केडीए अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। 

समिति के अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि मामला 1984 का है। जवाहर विद्या समिति को एक प्लाट का आवंटन स्कूल के लिए हुआ था। जमीन पर कब्जा न मिलने पर केडीए से विवाद हुआ तो समिति उपभोक्ता फोरम चली गई। फोरम ने आदेश दिया कि मूल आवंटी को बैनामा कर जमीन पर कब्जा दिया जाए, मगर कब्जा नहीं मिला। 

इस पर समिति ने स्टेट उपभोक्ता फोरम व हाईकोर्ट की ओर रुख किया। केस समिति जीत गई। इसके बाद केडीए ने बैनामा कर दिया, मगर भौतिक कब्जा नहीं दिया। चूंकि इजरावाद फोरम में दाखिल था, जिस पर 25 दिन में कब्जा देने का आदेश भी हो गया। यह आदेश 15 जुलाई 2022 को हुआ। उस पर क्रियान्वयन न होने पर तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। 

साथ ही उपाध्यक्ष को गिरफ्तार करने का आदेश भी पारित हुआ। इस पर उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने 5 लाख की और पेनाल्टी लगा दी और गैर जमानती वारंट को बरकरार रखा। इस पर उपाध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए गैर जमानती वारंट में राहत नहीं दी। 

इधर एनजीटी ने भी विद्यालय की जमीन पर लगे पेड़ काटने के आदेश दे दिए। कहीं से राहत न मिलने पर केडीए सचिव ने समिति को कब्जा देने के लिए पुलिस कमिश्नर से फोर्स मांगी, लेकिन जमीन पर काबिज परशुराम समिति के रवि पांडेय, भूपेश अवस्थी, हरीश खत्री ने आदेशों का उल्लघंन कर विरोध किया और कब्जा नहीं मिल सका। समिति को कब्जा न मिलने पर हाईकोर्ट ने केडीए उपाध्यक्ष को शपथ पत्र दाखिल करने व अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। 

इस पर उपाध्यक्ष ने तीन शर्ते रखीं, जिसमें समिति दूसरा प्लाट ले ले, मूल रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ ले या उसी जमीन पर कब्जा ले। इसी बीच बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात ने केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। समिति के अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि फोरम ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि उपाध्यक्ष को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। स्वरूपनगर पुलिस उनकी गिरफ्तारी करे। बता दें कि परशुराम समिति ने जमीन के रखरखाव के लिए उद्यान अधिकारी से एक साल का आवंटन कराया था।

यह भी पढ़ें- Kanpur: आईआईटी में कृषि में ड्रोन के उपयोग का दिया गया प्रशिक्षण, विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रतिभागी हुए शामिल

 

ताजा समाचार