अयोध्या: जानलेवा हमले में चार अभियुक्तों को 5 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

अयोध्या: जानलेवा हमले में चार अभियुक्तों को 5 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

अयोध्या, अमृत विचार। जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने 1 लाख 2000 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माने की रकम में से 51000 घायलों को देने का आदेश हुआ है। यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार गुप्ता की अदालत से हुआ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा तथा अधिवक्ता रघुवंश वर्मा ने बताया कि घटना 1 दिसंबर 2015 की दिन के 12:30 बजे की है। वादी राम अवध खेत में काम कर रहा था इसी समय देवेंद्र कुमार, आसाराम, राम निहाल, जैसराज निवासी नियामतपुर थाना इनायत नगर लाठी डंडा से लैस होकर वहां पहुंचे और राम अवध पर हमला बोल दिया। उन्हें बचाने संजय, संत राज तथा राम नेवल पहुंचे तो सभी लोगों ने उन्हें भी मारा पीटा।

इसी मारपीट की वजह से राम अवध अपाहिज हो गए। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक मानव वध के प्रयास समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट में दोषी पाते हुए सजा दी।

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