Bareilly: 90 साल का गैंगस्टर और उसके बेटे को कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 वर्ष की कैद 

Bareilly: 90 साल का गैंगस्टर और उसके बेटे को कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 वर्ष की कैद 
DEMO IMAGE

बरेली, अमृत विचार: स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट गगन कुमार भारती ने थाना सुभाषनगर के गांव विरिया नरायनपुर निवासी सुखलाल (90) को और उसके पुत्र जानकी को परीक्षण में दोषी पाते हुए दो और पांच साल की सजा सुनाई।

सरकारी वकील अचल कुमार सक्सेना ने बताया कि वर्ष 1998 में हत्या कर क्षेत्र में आतंक फैलाने और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने की वजह से सुभाषनगर पुलिस ने मुल्जिमों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। सुखलाल की उम्र 90 वर्ष होने की वजह से कोर्ट ने दो वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना और उसके पुत्र जानकी को पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें- Bareilly: छात्राओं की फीस हजम कर गई रिखी सिंह इंटर कॉलेज की प्रवक्ता, रिपोर्ट दर्ज