Bareilly: दिवाली पर दुकानदारों को झटका, अब नहीं बेच पाएंंगी 53 साल पुरानी समेत 18 होलसेल दुकानें पटाखा, जानें वजह

Bareilly: दिवाली पर दुकानदारों को झटका, अब नहीं बेच पाएंंगी 53 साल पुरानी समेत 18 होलसेल दुकानें पटाखा, जानें वजह

बरेली, अमृत विचार: जिले में सिरौली समेत कई स्थानों पर महीनेभर में पटाखा फैक्ट्रियों में हुई घटनाओं के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने आबादी में खुलीं 18 होलसेल पटाखा दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। ये सभी दुकानें आबादी के आसपास थीं। इनमें नवरंग ट्रेडर्स की 53 साल पुरानी दुकान थी। 14 जनवरी, 1971 में इसका लाइसेंस जारी हुआ था।

14 साल से 30 साल पुरानी दुकानें भी आबादी में आने की वजह से कार्रवाई की जद में आई हैं। वहीं, पुराने लाइसेंस निरस्त होने के बाद पांच व्यापारियों ने पत्नी और बेटे समेत परिवार के अन्य लोगों के नाम से शहर से दूर नए स्थान के लाइसेंस बनवाए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शहर और कस्बों में अब 44 होलसेल दुकानें हैं, जिन्हें पटाखा बेचने और भंडारण की अनुमति मिली हुई है। इनमें से 21 लाइसेंस ऐसे हैं, जो जनवरी, फरवरी और अक्टूबर में ही बने हैं।

इन जगहों के नाम से जारी होलसेल लाइसेंस निरस्त किए गए
कर्मचारी नगर स्थित नवरंग ट्रेडर्स, कामरान और नूरैन मियां, मठ कमल नैनपुर मिनी बाईपास स्थित भसीन ट्रेडर्स सतीश कुमार भसीन, डेलापीर मिनी बाईपास रोड अंबे ट्रेडर्स अमरीश कुमार अग्रवाल, मठ कमल नैनपुर मिनी बाईपास सूद जी ट्रेडर्स, पारस सूद, पीलीभीत रोड कस्बा रिठौरा में इकराम अली खां, सौ फुटा रोड स्थित तजेंद्र पाल सिंह, अलका सिंघल पत्नी अश्वनी कुमार, कंवलप्रीत, सौ फुटा रोड लिंक बाईपास परविंदर सिंह, कौआ टोला सिरौली में नासिर शाह,

पीलीभीत बाईपास रोड पर संदीप कुमार, हाईवे रोड हरदुआ किफायतुल्ला में मो. फिरोज, गांव ताड़गंज आंवला स्थित राशिद हुसैन, मुगरा (शहरी) मीरगंज स्थित नदीम, कस्बा मीरगंज में वीरपाल सिंह, नगरिया सादात स्थित जुनैद खां, सौ फुटा रोड पर सुरजीत सिंह, गांव डोहरा अपना दल आफिस के पास दिनेश कुमार के इसी पते पर जारी होलसेल पटाखों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी 6, 7, 20 और 21, अक्टूबर को फाइलों पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई की है।

इन लाइसेंस धारकों के मामले विचाराधीन
जिला प्रशासन के अफसरों के अनुसार सौ फुटा रोड स्थित हरप्रीत सिंह की दुकान के लाइसेंस का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। नोटिस दिया जा चुका है। हालांकि, पूर्व में डीएम और मंडलायुक्त के आदेश पर लाइसेंस निरस्त किया गया था। सौ फुटा रोड स्थित बीनू गंगवार की दुकान के लाइसेंस का मामला मंडलायुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है। सौ फुटा रोड स्थित शालिनी सिंह की दुकान के लाइसेंस का स्थान परिवर्तन के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से दोबारा से रिपोर्ट मांगी गई है।

कोई अवैध आतिशबाजी निर्माण/विक्रय/भंडारण करें तो कंट्रोल रूम में करें शिकायत
बरेली: उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)/कनिष्ठ प्रभार (आतिशबाजी) देश दीपक सिंह ने बताया है कि दीपावली पर्व पर विभिन्न प्रकार के पटाखा/आतिशबाजी का निर्माण/विक्रय अनुमति प्राप्त कर लाइसेंस धारक करते हैं। जनपद में जिन को लाइसेंस या पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है, वे शासन/प्रशासन की शर्तों एवं नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। यदि कोई अवैध रूप से अवैध आतिशबाजी निर्माण/विक्रय/भंडारण कर रहा है ताे उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। जनपद के लोगों से अपील की है कि अगर उनके आस-पास कोई अवैध आतिशबाजी निर्माण/विक्रय/भंडारण करता है तो कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0581-2422202 एवं 0581-2428188 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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