Kasganj News: पॉक्सों एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त, जानें पूरा मामला
कासगंज, अमृत विचार। युवती भगाने और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त हो गई। आरोपी युवक की मांग ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में अर्जी लगाई थी। बेटे को निर्दोष और पार्टी बंदी के चलते झूठा फंसाए जाने का प्रार्थना पत्र लगाया था।
पटियाली थाना क्षेत्र के नगला रगी निवासी अनारकली ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में अपने बेटे अमन को रिहा करने के लिए जमानत अर्जी को दाखिल किया था। न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनकर आरोपी अमन की जमानत को निरस्त कर दिया। महिला ने दाखिल की गई अर्जी में साफ तौर पर जिक्र किया कि उसका बेटा निर्दोष है। उसने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है।
उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नही हैं। उसे पार्टी बंदी और बॉबी का दोस्त होने की खातिर उसके खिलाफ घटना के आठ दिन बाद सहावर थाने में 24 जुलाई को एफआईआर दर्ज करा दी थी। एफआईआर में एक महिला ने आरोप लगाया था। उसकी नाबालिग बेटी सहावर थाना क्षेत्र के भिलौली गांव में अपनी बड़ी बहन के घर रह रही थी।
16 जुलाई को युवक वहां से भगा ले गया था। सहावर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार को अमन की मां अनार कली ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अर्जी को निरस्त कर दिया है।
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