रामपुर: महिला को जलाकर मारने में मां-बेटे को 10-10 वर्ष का कारावास, दोनों पर लगा इतने रुपये का जुर्माना...
रामपुर, अमृत विचार। दहेज के लिए महिला को जलाकर मारने के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायिक अधिकारी ने मां बेटे को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
अजीमनगर थाना क्षेत्र के खेड़ा टांडा गांव निवासी नजाकत अली का कहना था कि कुछ वर्ष पहले उसने अपनी बेटी की शादी दौंकपुरी टांडा निवासी मोहम्मद आरिफ से की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले उसको दहेज के लिए परेशान किया करते थे। आरोप है कि 9 फरवरी 2020 को उसके पति ने पत्नी को तीन तालाक देते हुए उसके ऊपर मिट्टी का डालकर जला दिया था।
जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम की कोर्ट में हो रही थी। एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि मृतका के पति मोहम्मद आरिफ और उसकी सास हनीफा को 10-10 वर्ष का कारावास और 11 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।