Chitrakoot: पत्नी और दो बेटियों की हत्या के दोषी को साथी समेत उम्रकैद
दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा
चित्रकूट, अमृत विचार। पत्नी और दो मासूम बेटियों के गले रेतकर मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे और उसके साथी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि शिवरामपुर चौकी अंतर्गत चकला गुरुबाबा गांव निवासी हत्यारोपी के पिता दयाराम ने नौ मार्च 2018 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना को अंजाम देने वाला अजीत रैदास फेरी लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुहाग का सामान बेचता था।
उसकी पत्नी मैना देवी की भी रैपुरवा रोड में एक खोमचे में सुहाग के सामान की दुकान थी। परिजनों के अनुसार, अजीत पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था। इससे परिवार में कई बार विवाद हुआ था। आठ मार्च 2018 की शाम खाना खाने के बाद वह परिवार समेत अपने घर में सो रहा था।
इस दौरान अर्द्धरात्रि को एक बार फिर अजीत और पत्नी मैना के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। तैश में आकर अजीत ने धारदार चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। साथ ही निर्दयता की सारी हदें पार करते हुए कमरे में सो रहीं सात वर्षीय पुत्री पिंकी और पांच वर्षीय पुत्री नंदनी का भी गला रेत दिया। पास में ही सो रहा अजीत का बेटा अंकित जाग गया और पिता का भयावह रूप देखकर मौके से भाग खड़ा हुआ।
घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा अजीत सीधे शिवरामपुर चौकी पहुंचा और वहां मौजूद सिपाहियों को अपने कृत्य के बारे में बताया। इससे चौकी में हडकंप मच गया। अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी अजीत रैदास और उसके साथी चकला गुरुबाबा गांव के ही निवासी राममिलन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने पत्नी और दो बेटियों की हत्या के दोषी अजीत रैदास और राममिलन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।