बलरामपुर: जानलेवा हमले में दोषी को आजीवन कारावास, लगा इतने का जुर्माना

न्यायाधीश ने दोषी पर 50 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

बलरामपुर: जानलेवा हमले में दोषी को आजीवन कारावास, लगा इतने का जुर्माना

बलरामपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने एक व्यक्ति को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।

कोतवाली नगर के चुंगीनाका निवासिनी राना सिंह ने 13 मई 2017 को रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि विशाल गुप्ता ने मेजर चौराहे पर उसके बेटे आदित्य राज सिंह को गोली मार दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू की। विवेचक रवींद्र कुमार रमन ने जांच के बाद 21 जून 2017 को मोहल्ला पहलवारा निवासी विशाल गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने विशाल गुप्ता को आदित्य राज पर जानलेवा हमला करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड में 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में चोटिल आदित्यराज सिंह को देने का आदेश दिया है। विदित हो कि नौ अक्तूबर 2024 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने विशाल गुप्ता व अमित चौहान को हैप्पी सिंह व भरत सिंह पर जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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