अदालत का फैसला : छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा, 5000 जुर्माना

अदालत का फैसला : छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा, 5000 जुर्माना

अमरोहा, अमृत विचार : नौगांवा सादात क्षेत्र में करीब 5 साल पहले बालिका से छेड़खानी करने के मामले में कोर्ट ने युवक को चार साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना नौगांवा सादात क्षेत्र में 29 जुलाई 2020 को हुई थी। यहां मजदूर का परिवार रहता है। मजदूर रोजगार के सिलिसले में बाहर गया था। इस दौरान उसकी नौ वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई को लेकर कहीं जा रही थी। गांव के ही रहने वाले अजय ने रास्ते में बालिका का हाथ पकड़ लिया था और छेड़खानी की थी। शाम को घर लौटने पर मजदूर को घटना का पता चला था। मामले में मजदूर ने अजय के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। गुरुवार को कोर्ट में मामले की आखिरी सुनवाई हुई। कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन और साक्ष्य के आधार पर अजय को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को चार साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।