नैनीताल के होटलों को राहत, एनजीटी के लगाए जुर्माने का 10 प्रतिशत ही जमा करना होगा
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल में सीवरेज के पानी को नालों में डाले जाने पर एनजीटी की ओर से होटलों को दिए गए शॉर्ट नोटिस के बाद लगाए गए जुर्माने को लेकर दायर विशेष याचिका सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने होटल स्वामियों को राहत देते हुए जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने निर्देश दिए है।
कोर्ट ने अधिवक्ता प्रदीप लोहनी को एमएस क्यूरी नियुक्त कर नैनीझील के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के साथ ही झील के सरंक्षण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए है।
मामले के अनुसार नैनीताल स्थित कोहिनूर होटल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एनजीटी ने कुछ होटल स्वामियों पर सीवरेज का पानी नाले में डाले जाने को लेकर उनपर भारी भरकम जुर्माना लगाया है जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना है उनके सीवरेज के कनेक्शन सीवर लाइन से जुड़े हुए है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सीवर कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही समय दिया गया। इसके बाद उन्होंने सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए।