सुल्तानपुरः हत्या के पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ लगाया तीन लाख का अर्थदंड 

सुल्तानपुरः हत्या के पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास के साथ लगाया तीन लाख का अर्थदंड 

सुल्तानपुर, अमृत विचारः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अहिमाने में 20 साल पूर्व रेलवे लाइन के बगल बैजापुर निवासी पंकज चौबे की हत्या करने वालों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। हत्यारो ने हत्या कर शव फेंकने फेक दिया था। जुर्म में पांच आरोपियों को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। शुक्रवार को दोषी ठहराकर जेल भेजे गये दोषियों को कोर्ट ने बुधवार को जेल से तलब कर उनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए पांचो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 60 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।

अर्थदंड की 70 फीसदी धनराशि मृतक के पिता रामचंद्र चौबे को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। दोषी पवन कुमार दुर्गापुर डिहवा पीपरपुर थाने का निवासी है। दोषी रामसागर, दिनेश, कुलदीप और संतोष कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बैजापुर के निवासी हैं। जिन्हे जेल भेज दिया गया है।

एडीजीसी मनोज दुबे ने बताया कि अहिमाने में रेलवे लाइन के पास खेत में  लाश की सूचना पूर्व प्रधान रामराज वर्मा ने पुलिस को 2 मई 2004 को दी थी। जांच पड़ताल में शव बैजापुर निवासी पंकज चौबे का पाया गया। कोर्ट में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं मामले में आरोपी किन्जे उर्फ राजपति की दौरान विचारण मौत हो गई थी। कोर्ट में 10 गवाह अभियोजन पक्ष ने पेश किए वही बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए।

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