नैनीताल: जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल: जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने एक वृद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 2 सितम्बर 2023 को थाना मुक्तेश्वर में गौरव पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त गौरव सिंह बिष्ट व सह अभियुक्त कमल गौड़ ने उसके पिता बद्रीदत्त पांडे के साथ 22 अगस्त 2023 को कसियालेख मुक्तेश्वर में जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई।

जिससे बद्रीदत्त पांडे बेहोश हो गये। उनका इलाज डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में 22 अगस्त को चला, जिन्हें बेहतर इलाज हेतु दिल्ली अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी गौरव बिष्ट की जमानत अर्जी पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि एक वृद्ध व्यक्ति को दो लोगों ने गम्भीर चोट पहुंचाई।

अभियुक्त गौरव बिष्ट पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना हल्द्वानी एवं पंतनगर में पूर्व से ही धारा-302, 201 भादसं के मामले एवं थाना मुक्तेश्वर में अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज है। अभियुक्त ने बद्रीदत्त पांडे जो कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के एक वृद्ध व्यक्ति हैं उनपर जान से मारने की नियत से हमला किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने अभियुक्त गौरव बिष्ट के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।