अदालत का फैसला : दलित नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अर्थदण्ड के साथ उम्रकैद

अदालत का फैसला : दलित नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अर्थदण्ड के साथ उम्रकैद

प्रतापगढ़ अमृत विचार : अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने दलित नाबालिक के  साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए गए अंतू थाना क्षेत्र के महेंद्र वर्मा को आजीवन कारावास व 46 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

वादी मुकदमा ने कोर्ट के समक्ष बताया कि 27 जून 2015 की रात 12 बजे घर के सामने उसकी 14 वर्षीय पीड़िता पुत्री ओसारे में सोई थी। उसे महेंद्र वर्मा मुंह दबाकर चारपाई से जबरन घर के पश्चिमी पंचायत भवन के पीछे ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया, विरोध करने पर पीड़िता को काफी मारा पीटा। वादी मुकदमा और उसकी पत्नी उस समय रिश्तेदारी में गए थे।

घटना के बाद पीड़िता बेसुध हो गई थी और करीब 2 घंटे बाद अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी अपनी चाची को दी।अभियोजन की ओर से छह गवाहों के माध्यम से 10 प्रदर्शो को साबित कराया गया। दौरान साक्ष्य पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर आप बीती बताई। राज्य की ओर से पैरवी  विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।

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