बदायूं: जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को 10 साल का कारावास

बदायूं: जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को 10 साल का कारावास

बदायूं, अमृत विचार। त्वरित न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने 10 साल पहले जानलेवा हमला करने के आरोपियों को दोषी पाया है। दोषियों को 10 साल का कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा उसावां निवासी सोनपाल ने 19 अक्टूबर 2014 को तहरीर देकर बताया था कि 18 अक्टूबर की रात लगभग आठ बजे वह अपने दो बेटे अनूप व पप्पू के साथ भाई के घर से खाना खाकर लौट रहे थे। रास्ते में वार्ड एक के पास परचून की दुकान पर सामान लेने चला गया। इसी दौरान गांव बला नगला निवासी कन्हई पुत्र सोमपाल, गुड्डू पुत्र चंद्रपाल आ गए।

उन्होंने शराब पीने के लिए पप्पू से रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर वह लोग गाली-गलौज करने लगे। दोनों आरोपियों ने अंटी से तमंचा निकाला तो पप्पू छिपने के लिए भागा। हमलावरों ने उसे गोली मार दी। गोली पप्पू के दाएं पैर में लगी। अनूप ने शोर मचाया तो हमलावर भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

उपनिरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने विवेचना करके कन्हईया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसके बाद कोर्ट ने गुड्डू को तलब किया। जिसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कन्हई और गुड्डू को सजा सुनाई है।