बाराबंकी: 54 बीज बिक्री केन्द्रों पर छापेमारी, एक का लाइसेंस निलंबित

27 बीजों के लिये नमूने, दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस

बाराबंकी: 54 बीज बिक्री केन्द्रों पर छापेमारी, एक का लाइसेंस निलंबित

बाराबंकी, अमृत विचार। बीजों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर बिक्री की जांच के लिये जिलाधिकारी के निर्देश क्रम में तहसीलवार कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की गठित संयुक्त टीमों द्वारा कुल 54 बीज बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले गये। जिसमें 27 बीजों के नमूने ग्रहित किये गये। एक बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया व दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी। इसके अलावा एक विक्रेता मेसर्स अर्श बीज भण्डार सिद्धौर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकद्मा पंजीकृत कराया गया।

तहसील फतेहपुर में उप कृषि निदेशक श्रवण कुमार द्वारा कुल छह छापे डाले गये। जिसमें दो नमूने ग्रहित किये गये, 01 विक्रेता मेसर्स माता प्रसाद भूरामल एण्ड सन्स, फतेहपुर द्वारा अभिलेख न प्रस्तुत किये जाने पर बीज विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बन की संस्तुति की गयी। तसील-रामसनेहीघाट में जिला कृषि अधिकारी राजित राम द्वारा कुल 14 छापे डाले गये, 10 बीज के नमूना ग्रहित किये गये।

इसके अलावा दो विक्रेता मेसर्स जे.पी. बीज कम्पनी एवं मेसर्स शान्ति फर्टिलाइजर्स भिटरिया को अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही जिलाधिकारी की अनुमति के बाद मेसर्स अर्श बीज भण्डार सिद्धौर के विक्रेता विनोद कुमार एवं नकली बीज आपूर्तिकर्ता प्रकाश राजपूत निवासी सिद्धौर पश्चिम कटरा, बाराबंकी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना असन्द्रा में मुकद्मा पंजीकृत कराया गया।

वहीं तहसील-नवाबगंज में जिला कृषि रक्षा अधिकारी विजय कुमार द्वारा कुल 16 छापे जगहों पर डाले गये। जहां से 10 बीजों के नमूने ग्रहित किये गये। तहसील रामनगर में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सिरौलीगौसपुर अरूणेश प्रताप सिंह द्वारा कुल छह छापे डाले गये और एक नमूना ग्रहित किया गया। तहसील सिरौलीगौसपुर में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी रामसनेहीघाट कौशलेन्द्र पाल सिंह द्वारा कुल सात छापे डाले गये और दो नमूना ग्रहित किया गया।

तहसील हैदरगढ़ में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी हैदरगढ़ अन्वेषा देव द्वारा पांच छापे डाले गये और दो नमूना ग्रहित किया गया। इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी राजित राम द्वारा जनपद के कृषक भाइयों से अपील की गयी कि बीज क्रय करते समय कैशमेमो अवश्य प्राप्त करें। समस्त बीज विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अवश्य प्रदर्शित करें तथा कृषकों को कैशमेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

बिना बीज लाइसेंस के बीज का व्यवसाय बिलकुल न करें और न ही अनाधिकृत स्रोत्र से किसी प्रकार का बीज बिना बिल व चालान के प्राप्त करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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