पीलीभीत: स्कूल जाने में नहीं होगी दिव्यांग बच्चों को दिक्कत, 10 माह तक मिलेगा भत्ता..जानिए किन नियम-शर्तों पर होगा चयन

पीलीभीत: स्कूल जाने में नहीं होगी दिव्यांग बच्चों को दिक्कत, 10 माह तक मिलेगा भत्ता..जानिए किन नियम-शर्तों पर होगा चयन

पीलीभीत, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल संचालित किए जाते हैं। इनमें एडमिशन भी होते हैं, मगर अधिकतर बच्चों के अभिभावक उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आ पाते हैं। जिस वजह से वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए अब शासन ने नए शैक्षिक सत्र में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से  जोड़ने के लिए अब स्कॉर्ट योजना की शुरुआत की है। 

जिसके तहत अब प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को स्कूल आने जाने के लिए शासन की ओर से  600 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ताकि अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से स्कूल तक पहुंच सके। दिशा निर्देश मिलने के बाद इस योजना पर काम शुरु कर दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद सभी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

 जिले में 1508 परिषदीय विद्यालय संचालित होते हैं। जहां नए शैक्षिक सत्र में करीब पौने दो लाख बच्चों ने पंजीकरण कराया गया। हालांकि पंजीकरण बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसको लेकर स्कूल चलो अभियान के तहत लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है। इन बच्चों में करीब 300 से अधिक दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। 

गंभीर रुप से दिव्यांग जैसे दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी एवं जापानी इंसेफलाइटिस से प्रभावित बच्चे खुद स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उन्हें विद्यालय जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। साधन न होने की स्थिति में वह शिक्षा से दूर हो जाते हैं। हालांकि पहले बच्चों को ट्राईसाइकिल या अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाते है, जिससे वे स्कूल आ जा सके। मगर जिले में ऐसे तमाम बच्चे हैं, जो स्वयं इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। 

इन छात्रों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए  अभिभावकों को आना पड़ता था। जिस वजह से आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के दिव्यांग बच्चे वंचित रह जाते हैं। इसलिए शासन ने अब गंभीर दिव्यांग बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए स्कॉर्ट योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत दिव्यांग बच्चों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ही 600 रुपये प्रतिमाह भेजे जाएंगे। यह धनराशि दस माह के लिए देय होगी।

70 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले होंगे पात्र
जिला समन्वयक राकेश पटेल के अनुसार करीब 100 बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।  शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि इस योजना के लिए 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे ही पात्र माने जाएंगे। सीएमओ की ओर से दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं सीडब्लूएसएन की छात्राओं को उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 200 रुपये के हिसाब से 10 माह के लिए 2000 रुपये भत्ता के रुप में दिए जाएंगे। इस संबंध में शासनादेश मिला है। जिसके बाद बीएसए ने समस्त खंड शिक्षाधिकारियों को इस योजना का क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए हैं।

 गंभीर रुप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कॉर्ट योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने वाले बच्चे को सीएमओ प्रमाण पत्र के बाद ही इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर खंड शिक्षाधिकारियों और जिला समन्वयक को दिशा निर्देश से अवगत करा दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद इस योजना का क्रियान्वयन कराया जाएगा। - अमित कुमार सिंह बीएसए

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