प्रतापगढ़: दर्ज करा सकते हैं जीरो एफआईआर, बढ़ाई गई पुलिस कस्टडी की समय सीमा
अधिवक्ता परिषद के स्वध्याय मण्डल में भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हुई चर्चा

प्रतापगढ़ अमृत विचार। अधिवक्ता परिषद अवध की प्रतापगढ़ ईकाई के संयोजन में अधिवक्ता भवन में स्वाध्याय मण्डल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य अतिथि अधिवक्ता परिषद के निवर्तमान जिलाध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता व मुख्य वक्ता के रूप में फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम मिलन शुक्ल ने विस्तार से विषय के बारे में जानकारी दी।
शुक्ल ने भारतीय न्याय संहिता 2023 विषय पर कहा कि यह कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। इस नये अधिनियम में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप केन्द्र सरकार को नया कानून बनाने का जो निर्देश दिया गया था उसे शामिल किया गया है।
भारतीय दण्ड संहिता में 511 धारा थी,जो अब भारतीय न्याय सहिता में 358 धारा है। अब जीरों एफ.आई.आर दर्ज करा सकते है और पुलिस कस्टडी की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। श्री शुक्ल ने बताया कि इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को अब ग्राह् किया किया जाएगा। इन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके पूर्व मुख्य वक्ता व अतिथि का परिषद के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से स्वागत किया।
अध्यक्षता परिषद के उपाध्यक्ष रवि सिंह व संचालन व महामंत्री शिवेश शुक्ल ने किया। इस दौरान प्रमुख रूप से रवि सिंह,भरत लाल,विनीत शुक्ल,ममता पांडेय शिशिर शुक्ला, आशीष गुप्ता,अभिषेक पांडेय,अश्वनी पांडेय ,विवेक तिवारी, आशीष शुक्ल, प्रवीण शुक्ल,प्रभाकर यादव, इंद्र कुमार सिंह दीपू,श्रवण दीक्षित, विनोद सरोज आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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