नैनीताल: खनन घोटाले में राज्य सरकार से मांगा जवाब, 3 जुलाई को होगी सुनवाई

नैनीताल: खनन घोटाले में राज्य सरकार से मांगा जवाब, 3 जुलाई को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। राज्य में गलत खनन नीति से करोड़ों के खनन घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने की अर्जेंसी एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तिथि 3 जुलाई है।

आरटीआई कार्यकर्ता रवि शंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों से राजकोष को 1500 करोड़ से ज्यादा की हानि हुई है। अक्टूबर 2021 में तत्कालीन धामी सरकार ने राज्य की खनन नीति में एक बड़ा परिवर्तन किया था। यह संशोधन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया था।

इसे सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। सूचना अधिकार से मिले आंकड़ों के अनुसार, खनन नीति में हुए परिवर्तन से राजकोष को 1500 करोड़ की चपत लगी। उन्होंने याचिका में घोटाले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व घोटाले की जांच सीबीआई कराने की मांग की।

इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाशीध रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सीबीआई व राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।

इसके विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता जोशी ने अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से खनन घोटाले की जांच को हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।