बरेली: पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन का है मामला
बरेली, अमृत विचार: स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए शाम्भवी ने वर्ष 2022 में प्रशासन की बगैर अनुमति के सभाकर कोविड प्रोटोकाल और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले में हाजिर न होने पर सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर सुनवाई को पांच जुलाई की तिथि नियत की है।
सरकारी वकील अचिन्त्य द्विवेदी के अनुसार 28 जनवरी 2022 को उड़नदस्ता प्रभारी कैंट विधानसभा क्षेत्र मोहम्मद आसिम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को तहरीर देकर बताया कि ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सभा के वीडियो में दर्शाये गए स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि सपा कार्यालय पर किसी प्रकार की जनसभा नहीं हो रही थी, लेकिन 26 या 27 जनवरी 2022 को कार्यालय में सभा हुई थी, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था।
इस संबंध में रिर्टनिंग ऑफिसर को सूचित किया गया था। सभा का आयोजन सुल्तान बेग की ओर से किया गया था। कोतवाली पुलिस ने सुल्तान बेग के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।
वहीं, सुल्तान बेग के अधिवक्ता की ओर से अदालत में कोविड महामारी के दौरान दर्ज मुकदमा वापसी के शासनादेश का हवाला देते हुए केस कार्यवाही समाप्त करने की याचना की गई, लेकिन कोर्ट ने मुकदमा वापसी का अधिकार शासन को है, इस तर्क के आधार पर सुल्तान बेग की अर्जी खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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