सुलतानपुर: पूर्व विधायक सोनू सिंह की सजा के खिलाफ अपील निरस्त, सेशन कोर्ट से सजा बहाल

एमपी एमएलए विशेष जज ने 4 जून तक न्यायालय में समर्पण करने का दिया अवसर, मारपीट, गाली देने व जेसीबी से दीवार ढहाने के लिए हुई है डेढ़ साल व 77 सौ रुपये की सजा

सुलतानपुर: पूर्व विधायक सोनू सिंह की सजा के खिलाफ अपील निरस्त, सेशन कोर्ट से सजा बहाल

सुलतानपुर, अमृत विचार। जेसीबी से दीवार ढहाने, मारपीट कर गाली देने के दोषी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र उर्फ सोनू सिंह  व दो अन्य की अपील शनिवार को एमपीएमएलए  न्यायालय की विशेष जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दी। सभी को 4 जून तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है। 

अपील 6 जुलाई को विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। मायंग निवासी बनारसी लाल कसौधन ने सोनू सिंह समेत अन्य के खिलाफ लिखाई थी। उनके अनुसार 25 फरवरी 2021 को सुबह आठ बजे उनके गांव के पूर्व विधायक चन्द्र भद्र सिंह सोनू, उनके भाई मोनू सिंह, सिंटू जेसीबी लेकर आए। घर में घुस गए।

असलहे दिखाकर उन्हें व बेटे अनिल को मारा पीटा। जब  उनके बेटे व भतीजे डर के मारे भाग गए तो इन लोगों ने उनके मकान की दीवार व गेट जेसीबी व हाथ से गिरा दिया। विवेचना में मोनू की नामजदगी गलत पाई गई, जबकि सोनू, सिंटू व जेसीबी चालक अमेठी निवासी रुक्सार पर मुकदमा चला।

अभियोजन के 9 गवाह परीक्षित हुए थे। जिनके आधार पर तीनों को मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 6 जुलाई 2023 को सजा सुनाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। उसी आदेश के विरुद्ध यह  अपील दायर की गई थी। सोनू सिंह के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि आदेश का परिशीलन कर रिवीजन उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी।

आरोपी ने किया सरेंडर, राहत

सुलतानपुर, अमृत विचार। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में आठ साल पूर्व बलवा, हत्या की धमकी समेत अन्य आरोपों में आरोपी अवधेश ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह ने बताया कोर्ट मजिस्ट्रेट अंकिता सिंह ने आरोपी की अंतरिम जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन को सुनने के बाद रिहाई का आदेश दिया। वहीं, आरोपी को 10 जून को नियमित जमानत के लिए कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

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