Kanpur: महिला को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर किया था दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

Kanpur: महिला को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर किया था दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

कानपुर, अमृत विचार। फजलगंज थानाक्षेत्र में महिला को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर दुष्कर्म करने के आरोपी पड़ोसी युवक को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 14 साल की सजा सुनाई। 

फजलगंज निवासी पीड़िता पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। पीड़िता के पति की पड़ोसी युवक रामकेवल से दोस्ती हो गई थी, जिससे उसका घर आना जाना हो गया था। पीड़िता ने बताया था कि  25 जुलाई 2021 को पड़ोसी रामकेवल घर आया और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया। 

पीड़िता के बेहोश होने पर रामकेवल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अश्लील वीडियो वॉयरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (41) श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने रामकेवल को दोषी पाते हुए 14 साल की सजा व 10 हजार जुर्माना लगाया है।

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