सुलतानपुर: बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में 16 मई को होगी सुनवाई

सुलतानपुर: बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में 16  मई को होगी सुनवाई

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी के गुंगवाछ मौजा के राजापुर में दो साल पूर्व चार लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में मंगलवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण एडीजे कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कोर्ट में वादी अमरजीत यादव की गवाही दर्ज की जा चुकी है जिससे बचाव पक्ष की जिरह जारी है। 

कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख नियत की है। सम्पत्ति विवाद में 15 मार्च 2022 को गुंगवाछ में सनसनीखेज घटना में संकठा यादव, हनुमान प्रसाद, अमरेश यादव और नइका देवी की हत्या कर दी गई थी जबकि कई अन्य घायल हुए थे। मामले में पूर्व प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने केस दर्ज कराया था। मामला अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है।

कोर्ट रिक्त होने के कारण माननीयों के केस में सुनवाई टली

सुलतानपुर, अमृत विचारः लंभुआ विधानसभा सीट से पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय  समेत 12 आरोपियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट रिक्त होने के कारण सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख नियत की गई है।   वही एमएलसी शैलेन्द्र सिंह व हर्ष फायरिंग के उल्लंघन के आरोपों में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह व उनकी बहन अर्चना सिंह के केस में सुनवाई के लिए अदालत ने 17 मई की तारीख नियत की है।

जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत

सुलतानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र के दोस्तपुर के हियाई स्थित दुकान पर दो माह पूर्व दुकानदार रामपलट निषाद से रंगदारी मांगने व पिटाई के मामले में कटघरा चिरानीपट्टी निवासी आरोपी राजू उर्फ अभिषेक सिंह की जमानत न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर  ने मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है। आरोपी के वकील भूपेंद्र मिश्र ने अर्जी पेश कर कहा कि मुकदमा पेशबंदी में दर्ज कराया गया। 

बीते दो माह पूर्व 17  मार्च की कथित घटना में एक लाख रुपए रंगदारी मांगने व न देने पर गाली-गलौज कर दो अज्ञात के साथ हाकी से पिटाई किए जाने की जाने की तहरीर वादी मुकदमा रामपलट निषाद ने दर्ज कराया था ।आरोपी बीती  17 मार्च से जेल में निरुद्ध है। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है।

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