बदायूं: किशोरी के दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, लगा जुर्माना...पीड़िता को दी जाएगी आधी धनराशि
न्यायाधीश ने एक लाख 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपक यादव ने दो वर्ष पुराने मामले में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी माना है। उसे आजीवन कारावास समेत एक लाख 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा की ओर से कोतवाली दातागंज पुलिस को 18 नवंबर 2021 को तहरीर दी गई थी। जिसमें उन्होंने बताया वह थाना कादरचौक क्षेत्र के एक गांव निवासी भतीजे के घर नामकरण संस्कार में गए थे। घर पर उनकी 15 साल की बेटी और पत्नी थी। रात लगभग 3 बजे प्रेम शंकर पुत्र ओमपाल उसे बहला फुसलाकर ले गया।
उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। उसने अपने बयान में आरोपी पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने साक्ष्य संकलित करके आरोपी प्रेम शंकर के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद प्रेम शंकर को सज़ा सुनाई।
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