बदायूं: हत्या की कोशिश मामले में पिता-पुत्र समेत चार दोषी करार, 7 साल की मिली सजा
बदायूं, अमृत विचार: विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट अखिलेश कुमार ने हत्त्या करने की कोशिश के आरोपियों को दोषी करार दिया है। पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को सात-सात साल की कारावास समेत 12-12 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली दातागंज क्षेत्र के कस्बा समरेर निवासी श्याम बहादुर सिंह ने 13 जुलाई 2014 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि गांव निवासी प्रेमपाल, बूंद पाल पुत्र कड़े सिंह के साथ उनकी और उनके भाई की पुरानी रंजिश है। मुकदमा चल रहा है। वह लोग कई बार समझौता का दबाव बना चुके हैं। समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं।
तहरीर देने से लगभग दो महीने पहले श्याम बहादुर सिंह ने उनके खिलाफ गवाही दी तो वह लोग और ज्यादा रंजिश मानने लगे। 13 जुलाई शाम लगभग 7 बजे श्याम बहादुर सिंह अपने घर के सामने चौपाल पर बैठे थे। प्रेमपाल व उनके बेटे बूंदपाल, अखिलेश, वीनीश पुत्र बूंदपाल आ गए। दो नाली बंदूक और तमंचा से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।
ओम बहादुर और प्रेम बहादुर के सीने, आंख और शरीर के अन्य जगहों पर छर्रे लगे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। उपनिरीक्षक ने विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी मदन लाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद प्रेमपाल, बूंदपाल, अखिलेश और वीनीश को सजा सुनाई है।
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