चित्रकूट : जमीन के लिए की थी बाबा की हत्या, भुगतेगा उम्रकैद

चित्रकूट : जमीन के लिए की थी बाबा की हत्या, भुगतेगा उम्रकैद

चित्रकूट, अमृत विचार। जमीन के लिए बाबा की हत्या करने में दोषी युवक को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा दी है। यह चचेरे भाइयों को जमीन दिए जाने के निर्णय से नाराज था और गुस्से में वृद्ध का कत्ल कर दिया था। इसे कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि दो सितंबर 2019 को पहाड़ी थाना क्षेत्र के इटौरा निवासी भगवानदीन आरख पुत्र असवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रामदास (65) एक सितंबर 2019 की शाम लगभग साढ़े सात बजे घर से खाना खाकर खेतों की रखवाली करने के लिए गया था। दूसरे दिन सुबह जब रामदास नहीं लौटा तो वह मवेशियों का गोबर लेकर खेत में डालने पहुंचा, जहां उसने देखा कि रामदास की गला काटकर हत्या कर दी गई है और खेत में शव पड़ा था। भगवानदीन ने इस संबंध में प्रेमचंद आरख पर हत्या का शक जताया था। उसके अनुसार, मृतक रामदास अपने हिस्से की आठ बीघा जमीन अपने नातियों रामचंद्र, सुरेश चंद्र और महेश को देने वाले थे, जिसका विरोध प्रेमचंद कर रहा था। इसके चलते उसने बाबा रामदास को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हत्यारोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध हत्यारोपी प्रेमचंद को आजीवन कारावास की सजा दी। दोषी को कोर्ट ने 10000 रुपये अर्थदंड भी दिया। कोर्ट के निर्णय के बाद दोषी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।

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