Banda: दो अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित 72 लाख की संपत्ति जब्त; जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई...

Banda: दो अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित 72 लाख की संपत्ति जब्त; जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई...

बांदा, अमृत विचार। अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित लगभग 72 लाख 78 हजार 200 रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने 31 जनवरी को कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए थे। अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत हत्या का प्रयास और डकैती समेत आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं।

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प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में शुक्रवार की शाम को बड़ी कार्यवाही की गई। 

थाना कमासिन क्षेत्र के ओझा नगर मजरा लोहरा के निवासी अभियुक्तों कैलाश पटेल पुत्र क्षंगू पटेल व सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 72 लाख 78 हजार 200 रुपये की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त कैलाश पटेल पुत्र क्षंगू पटेल के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, डकैती व आर्म्स एक्ट समेत कुल 4 अभियोग तथा अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती व आर्म्स एक्ट समेत कुल 6 अभियोग पंजीकृत हैं। 

अभियुक्तों पर गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना अतर्रा में धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बदौसा ननकूलाल सोनकर द्वारा की जा रही थी। 

इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने 31 जनवरी को कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए थे। इस दौरान उपजिलाधिकारी बबेरु नमन मेहता, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष फतेहगंज ननकूलाल सोनकर, थानाध्यक्ष कमासिन जयचंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

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अभियुक्तों की जब्त की गई यह अचल संपत्ति 

पुलिस ने कैलाश पटेल पुत्र क्षंगू पटेल का जो मकान जब्त किया उसकी कीमत 28 लाख रुपये और जमीन की कीमत 10 लाख 89 हजार 800 रुपये कुल कीमत 38 लाख 89 हजार 800 रुपये आंकी गई है, जबकि दूसरे अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह की जब्त अचल संपत्ति में मकान की कीमत 32 लाख 5 हजार रुपये और जमीन की कीमत एक लाख 83 हजार 400 रुपये कुल कीमत 33 लाख 88 हजार 4 सौ रुपये आंकी गई है।

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