Pakistan : आम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व PM इमरान खान! खारिज हुआ नामांकन पत्र... शीर्ष अदालत में दी चुनौती

इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आठ फरवरी के आम चुनाव में पंजाब प्रांत में दो नेशनल असेम्बली सीट पर अपना नामांकन पत्र खारिज कर दिये जाने को बुधवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। प्रांत के लाहौर एवं मियांवाली जिलों में नेशनल असेम्बली की दो सीट पर पिछले महीने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सुप्रीमो खान के नामांकन पत्रों को ‘नैतिक आधार पर एवं तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिये जाने के कारण’ खारिज कर दिया गया था।
खान (71) ने नामांकन पत्रों को खारिज किये जाने के खिलाफ इस माह के प्रारंभ में लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी एवं अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसलों को सही करार देते हुए खान की याचिका खारिज कर दी थी। तब उन्होंने उच्चतम न्यायालय की ओर रुख किया। जियो न्यूज की खबर के अनुसार खान ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से उन्हें दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित करने की अपील की है। जियो न्यूज के अनुसार अर्जी में कहा गया है, ‘‘ अनुच्छेद 63(1) (एच) के तहत अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना अनुचित है।’’ अर्जी में दलील दी गयी है कि अनुच्छेद 63(1) (एच) के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए नैतिक अपराध का किया जाना जरूरी है जबकि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि नैतिक आधार पर नहीं है।
अर्जी में कहा गया है, ‘‘ निर्वाचन अधिकारी, चुनाव न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय के फैसलों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।’’ इससे पहले दिन में एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले मे 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी । संवदेनशील सरकारी गोपनीय दस्तावेज का खुलासा करने के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाये जाने के एक दिन बाद खान के लिए यह एक दूसरा झटका है। तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में खान पर उन महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रख लेने का आरोप है जो उन्हें प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले थे।
खान एवं उनकी पत्नी को अगले दस वर्षों तक किसी सार्वजनिक पद से वंचित भी कर दिया गया है तथा उनपर 78.7- 78.7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को एक विशेष अदालत ने सरकारी संवदेनशील गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने को लेकर 10 साल की कैद की सजा सुनायी थी। खान भ्रष्टाचार के मामले में पहले से तीन साल की कैद की सजा काट रहे हैं। पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव होने हैं।
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