सुलतानपुर: अपहरण और दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा, 40 हजार रुपए का अर्थदंड
कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र दो साल सात माह 12 दिन में कर पीड़िता को दिया न्याय

विधि संवाददाता/सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थानाक्षेत्र जगदीशपुर के एक गांव में तीन साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के दोषी जय प्रकाश को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शुक्रवार को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक किशोरी का आरोपी ने 12 फरवरी 2021 को अपहरण कर दुराचार किया था। पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र दो साल सात माह 12 दिन में किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
यौन उत्पीड़न के आरोप में तीन को सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने अमेठी जिले में चार साल पूर्व हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना में तीन आरोपियों को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी मृत्युंजय पांडेय को 5 साल, संदीप मिश्र को तीन साल तथा उसके भाई संतोष मिश्र को एक साल जेल की सजा सुनाई है।
नाबालिग लड़की से मारपीट और छेड़छाड़ की यह घटना 10 मार्च 2019 को अमेठी थाना क्षेत्र में हुई थी जब वह भतीजे को पोलियो ड्राप पिलाने जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। मारपीट में पीड़िता की मां को भी चोटें आई थी। सरकारी वकील रवींद्र प्रताप सिंह ने छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से पेश गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।
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