उन्नाव में निलंबित चल रही शिक्षिका को बीएसए ने किया बर्खास्त, बिना किसी को सूचना दिए लंबे समय से चल रही थीं अनुपस्थित

उन्नाव में निलंबित चल रही शिक्षिका को बीएसए ने किया बर्खास्त।

उन्नाव में निलंबित चल रही शिक्षिका को बीएसए ने किया बर्खास्त, बिना किसी को सूचना दिए लंबे समय से चल रही थीं अनुपस्थित

उन्नाव में निलंबित चल रही शिक्षिका को बीएसए ने बर्खास्त किया। निर्वाचन कार्य में अनुशासनहीनता के लिए पिछले साल निलंबित किया गया था। शिक्षिका बिना किसी सूचना दिए चार नवंबर 2022 से अनुपस्थित चल रहीं थी।

उन्नाव, अमृत विचार। उन्नाव बीएसए संगीता सिंह ने निलंबित चल रही विभागीय सहायक शिक्षिका को बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा के लिए अनर्ह घोषित करते हुए बर्खास्त कर दिया है। संबंधित शिक्षिका को उप निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चार नवंबर 2022 को निलंबित किया था। आरोप पत्र सहित जारी व प्रकाशित नोटिस का संज्ञान लेकर शिक्षिका न तो कार्यालय में स्पष्टीकरण देने पहुंची और न ही दस्ती अभिलेख ही उपलब्ध कराए।

शिक्षिका की ओर से पंजीकृत डाक से भेजे गए त्यागपत्र पर बीईओ सिकंदरपुर सरोसी से प्रकरण की आख्या तलब करने पर शिक्षिका के चार नवंबर 2022 से बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहना बताया गया। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीएसए ने शिक्षिका को बर्खास्त करते हुए आदेश से असहमत होने पर सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय में अपील करने की सलाह दी है।

निर्वाचन कार्यों में शिथिलता बरतते हुए अनुशासनहीनता करने के लिए उप निर्वाचन अधिकारी ने तत्कालीन बीएसए को आदेश जारी करने हुए सिकंदरपुर सरोसी ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय बौनामऊ में तैनात सहायक शिक्षिका प्रगति पटेल को निलंबित करने को कहा था, जिसका अनुपालन करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर जांच बीईओ गंजमुरादाबाद को सौंपते हुए आरोप पत्र जारी करने के निर्देश जारी हुए।

जांच अधिकारी द्वारा पक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षिका को लगातार निर्देशित किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी गईं। संज्ञान न लेने पर नोटिस का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया गया, लेकिन शिक्षिका ने न तो कार्यालय पहंुचकर स्वयं बचाव संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया और न ही दस्ती भेजने की जहमत ही उठाई।

इधर तीन मार्च-2023 को शिक्षिका की ओर से रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया त्यागपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पारिवारिक समस्याओं का उल्लेख करतेे हुए सेवाएं जारी रखने में स्वयं को असमर्थ बताया गया था। इस पर बीएसए ने 16 मार्च 2023 को बीईओ सिकंदरपुर सरोसी से प्रकरण संबंधी आख्या मांगी, जिसमें बीईओ ने बीएसए को बताया कि संबंधित शिक्षिका चार नवंबर 2022 से बिना कोई सूचना दिए विद्यालय से अनुपस्थित है।

इसी आधार पर बीएसए ने शिक्षिका को बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अनर्ह घोषित कर दिया है। बीएसए ने कहा है कि जारी आदेश से असहमत होने पर शिक्षिका सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में इसके विरोध में अपील कर सकती हैं।

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