देहरादून: काबुल हाउस की शत्रु संपत्ति का मामला, चार लोगों पर केस...तीन आरोपी यूपी निवासी

देहरादून: काबुल हाउस की शत्रु संपत्ति का मामला, चार लोगों पर केस...तीन आरोपी यूपी निवासी

देहरादून, अमृत विचार। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में काबुल हाउस की शत्रु संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कब्जा कर लिया गया। अब इस मामले में चार आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शहर में ईसी रोड पर करनपुर पुलिस चौकी के पीछे वाली भूमि काबुल के पूर्व राजा याकूब की संपत्ति थी जो वर्ष 1876 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी।

यह भूमि याकूब के वारिसों के नाम दर्ज चली आ रही थी। वर्ष 1947 में  बंटवारे के दौरान याकूब के वारिसान पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद इनका हिस्सा शत्रु संपति घोषित हो गया था। वर्ष 2000 में शाहिद और खालिद पुत्र तथाकथित अब्दुल रज्जाक, निवासी ढोलीखाल, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ने इस भूमि को अपने नाम अंकित करवाया। उसके बाद इन दोनों ने इस भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी आरिफ खान पुत्र शफात अली खान निवासी शामली, उत्तर प्रदेश को दी।

हाईकोर्ट पहुंचा था यह मामला

इस भूमि पर विवाद होने के बाद मामला हाईकोर्ट नैनीताल पहुंचा। हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के साथ याचिकाकर्ताओं को आदेश दिए थे कि वे अपना पक्ष जिलाधिकारी देहरादून के समक्ष रखें। बाद में आरिफ खान निवासी शामली और भगवती प्रसाद उनियाल आदि ने  कूटरचित दस्तावेज मुख्तयारनामाआम, विक्रय पत्र आदि तैयार कर इस भूमि को करीब 30 लोगों को वर्ष 2017 में बेच दिया।

खरीदने वालों ने यहां निर्माण भी करा लिए। वर्ष 2018 में इस्लामुद्दीन अंसारी ने जिलाधिकारी से शिकायत की। बाद में एडीएम न्यायालय ने शाहिद, खालिद की विरासत खारिज कर दी थी। इससे वर्ष 2017 में कराई गई समस्त रजिस्ट्रियां स्वतः निरस्त हो गईं थीं लेकिन कब्जाधारकों ने कब्जा नहीं हटाया। बीती 2 नवंबर को पुलिस-प्रशासन ने इस भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराया था। इस मामले में अब थाना डालनवाला में भगवती प्रसाद उनियाल, शाहिद, खालिद व आरिफ खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।