एनसीएलएटी करे एयरसेल स्पेक्ट्रम बिक्री प्रक्रिया के बारे में निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) यह निर्णय करेगा कि क्या दिवालिया एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत जा चुकी कंपनी का स्पेक्ट्रम बेचने का अधिकार ऋणदाताओं को है या नहीं? न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यह निर्णय …
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) यह निर्णय करेगा कि क्या दिवालिया एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत जा चुकी कंपनी का स्पेक्ट्रम बेचने का अधिकार ऋणदाताओं को है या नहीं?
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यह निर्णय केवल एयरसेल समूह के लिए है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एयरसेल समूह की दिवाला प्रक्रिया के लिए यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को पहले ही अधिकृत कर दिया है।
रिलायंस कम्युनिकेशन और वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड भी दिवाला प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। एयरसेल ने गत 9 सितंबर को आदेश में संशोधन को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।