सुलतानपुर: दुराचार मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

यौन अपराध के तीसरे मामले में दोषी को तीन साल की हुई जेल, दोषियों पर लगाए गए अर्थदंड में 75 फीसदी पीड़ित को देने का आदेश

सुलतानपुर: दुराचार मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

विधि संवाददाता/सुलतानपुर, अमृत विचार। कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल नाबालिग लड़की के अपहरण व दुराचार के मामले में न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी मोनू उर्फ अमन कुमार को सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई।  कोर्ट ने आरोपी पर 56 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। 

वहीं, कूरेभार थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व घर में घुसकर 14 वर्षीय नाबालिक लड़की से दुराचार और हत्या की धमकी देने के आरोपी अनिल रैदास उर्फ नोकी को इसी अदालत ने 20 साल की जेल और 54,000 के अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अर्थदंड की 75 फ़ीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

उधर अमेठी थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पूर्व 12 साल की किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी विपिन कुमार दुबे को न्यायाधीश पवन शर्मा ने तीन साल की जेल और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 50 फ़ीसदी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

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