बहराइच : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास, देना होगा अर्थदंड

बहराइच, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
थाना कैसरगंज में पिता ने अपनी नाबालिग 14 वर्षीय बिटिया के साथ बीते सितंबर 2020 को थाना क्षेत्र के महुरीकला निवासी सलमान समेत तीन लोगों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म आदि का मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोकअभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने बताया कि मुकदमें में थाने की पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र 31 अक्तूबर 2020 को कोर्ट में सौंप दी थी। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने मुकदमें में तेजी से सुनवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान गवाहों व पीड़िता के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण मोहित निगम द्वारा बृहस्पतिवार को मुदकमें में अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सलमान को दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश की पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख के अर्थदंड से दंडित करते हुए प्रतिकर की धनराशि पीड़िता को देने की संस्तुति की है। उन्होंने पीड़िता को प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए निर्णय की एक प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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