यौन अपराधों का सामना कर रहे मुरुगा मठ के पुजारी शिवमूर्ति शरण को मिली जमानत 

यौन अपराधों का सामना कर रहे मुरुगा मठ के पुजारी शिवमूर्ति शरण को मिली जमानत 

बेंगलुरु। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत आरोपों का सामना कर रहे चित्रदुर्ग मुरुघाराजेंद्र ब्रुहन मठ के प्रमुख पुजारी शिवमूर्ति शरण को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को जमानत दे दी । वह पिछले साल सितंबर से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने बुधवार दोपहर को यह फैसला सुनाया।

ये भी पढ़ें - नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, देश कभी माफ नहीं करेगा प्रधानमंत्री को 

इससे पहले पुजारी की तरफ से दायर आपराधिक याचिका पर न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था । उच्च न्यायालय ने पुजारी के खिलाफ दो पॉक्सो मामलों में जमानत के लिए कई शर्तें लगाई हैं। मामलों की जांच पूरी होने तक शिवमूर्ति को चित्रदुर्ग जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर जमानत दी गई है। उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित न करने की चेतावनी दी गई है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पुजारी को जमानत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो यह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। फैसले की कॉपी का इंतजार है।

ये भी पढ़ें - सात साल से अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित मामले पर कोर्ट ने जताई चिंता

ताजा समाचार