सात साल से अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित मामले पर कोर्ट ने जताई चिंता
पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद सात साल से अभियोजन स्वीकृति आदेश के लिए लंबित मामले पर चिंता प्रकट करते हुए आज संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने यह आदेश विशेष वाद संख्या 32/2013 में पारित किया है, जो शास्त्रीनगर थाना कान्ड संख्या 213/2013 के आधार पर दर्ज किया गया है।
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इस मामले में 02 सितंबर 2015 को अभियुक्त अहमद असफाक करीम के खिलाफ भारतीय दंड विधान, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम एवं बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया धा। आरोप पत्र के साथ अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं दाखिल किया गया था जिस कारण से मामले में आगे की कारवाई नहीं हो सकी।
अदालत ने इतनी लंबी अवधी तक अभियोजन स्वीकृति आदेश पर मामला लंबित रहने को लेकर चिंता प्रकट करते हुए इस आदेश की प्रति गृह विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं विशेष लोक अभियोजक को दिए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने अभियोजन स्वीकृति आदेश की प्रतीक्षा में मुकदमे में 03 जनवरी 2024 की अगली तिथि निश्चित की है।
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