सुलतानपुर: जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 साल की सजा
पीपरपुर थाना क्षेत्र के पतिपुर गांव में 11 साल पहले हुआ था जानलेवा हमला

सुलतानपुर, अमृत विचार। पीपरपुर थाना क्षेत्र के पतिपुर गांव में 11 साल पूर्व हुए जानलेवा हमला और गाली गलौज करने के चार दोषियों को न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषियों पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पतिपुर निवासी विपिन कुमार तिवारी, विकास कुमार, सुरेश और नीतीश उर्फ नंदन पर साल 2012 में धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गाली गलौज करने के आरोप में दिनेश कुमार तिवारी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सात जुलाई 2012 की घटना में पुरानी पट्टीदारी की रंजिश में घटना करने का आरोप लगाया गया।
सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल ने मामले में साक्ष्य और तर्क पेश किए जिनके आधार पर कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की जेल और प्रत्येक दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई और बुधवार को जेल भेज दिया।
आरोपित जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है। शेष 50 फीसदी धनराशि में से 70 हजार रुपये चोटहिल नरेश कुमार तिवारी तथा अन्य चोटहिल पुष्पा उर्फ कलावती, दिनेश कुमार तिवारी एवं महेश कुमार तिवारी को 10-10 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
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