दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे की झुग्गियां फिलहाल नहीं हटेंगी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे की 48 हजार झुग्गियों को फिलहाल नहीं हटाया जायेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों को …
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे की 48 हजार झुग्गियों को फिलहाल नहीं हटाया जायेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जा रहा है।
तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि इस मामले में रेलवे, शहरी विकास विभाग और दिल्ली सरकार के एक साथ मिलकर चार सप्ताह में कोई उपाय निकाल लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जायेगा।
गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जिसके किनारे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अवैध रूप से बनाायी गयीं करीब 48 हजार झुग्गियों को हटाये जाने का आदेश दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि जब तक सरकार इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती तब इन झुग्गियों को नहीं हटाया जायेगा। उच्चतम नयायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने रेलवे लाइन के किनारे बनी इन अवैध झुग्गियोंं को हटाने का आदेश दिया था।