बरेली: फायर एनओसी न लेने वाले 129 अस्पतालों पर सीजेएम कोर्ट में केस दायर करने की तैयारी

बरेली, अमृत विचार। अग्निशमन विभाग का सीएमओ कार्यालय पर खुला आरोप है कि वह सरकारी नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाकर फायर एनओसी न लेने वाले अस्पतालों को लगातार लाइसेंस जारी कर रहा है।
अग्निशमन विभाग के अफसरों के मुताबिक जिले भर में 129 अस्पताल हैं जो आग से बचाव के मानक पूरे किए बगैर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कई साल से पत्राचार किए जाने के बावजूद न अस्पताल एनओसी लेने को तैयार हैं न सीएमओ कार्यालय जवाब दे रहा है। अब इन अस्पतालों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने की तैयारी की जा रही है।
फायर एनओसी न लेने के बावजूद अस्पताल चलाने की समस्या काफी पुरानी है। पिछले सालों में शासन की ओर से कई बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद सभी अस्पतालों पर एनओसी की बाध्यता लागू नहीं की जा सकी है। कुछ समय पहले लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड के बाद शासन ने फिर सभी अस्पतालों और होटलों में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था लेकिन इसके बावजूद बरेली के अस्पतालों ने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया। अग्निशमन विभाग की ओर से चार बार जारी किए गए नोटिस का भी कोई नतीजा नहीं निकला।
सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि एनओसी न लेने वाले अस्पतालों को चिह्नित करने के बाद सीएमओ को तीन बार पत्र लिखकर इन अस्पतालों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था लेकिन सीएमओ ने न कोई कार्रवाई की न पत्र का जवाब दिया। अब इन अस्पतालों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। जल्द यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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