प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना मामले में सुनवाई टली

प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना मामले में सुनवाई टली

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ वर्ष 2009 के न्यायालय की अवमानना के मामले में सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से आग्रह किया कि वह सुनवाई और फैसला लेने में मदद करने के लिए उस दिन न्यायालय में उपस्थित रहें। …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ वर्ष 2009 के न्यायालय की अवमानना के मामले में सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से आग्रह किया कि वह सुनवाई और फैसला लेने में मदद करने के लिए उस दिन न्यायालय में उपस्थित रहें।

न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल वेणुगोपाल की सहायता लेने की भूषण की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी जो अब सेवानिवृत हो गए हैं।

यह मामला वर्ष 2009 में तहलका मैगजीन में प्रशांत भूषण के साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है, जिसमें भूषण ने न्यायालय के कुछ तत्कालीन न्यायाधीशों तथा पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसे लेकर न्यायालय ने भूषण और तहलका के तत्कालीन एडिटर इन चीफ तरूण तेजपाल के खिलाफ नोटिस जारी किया था।

शीर्ष अदालत बड़े पैमाने में ऐसे मुद्दों की जांच कर रहा है कि क्या कोई व्यक्ति किसी फैसले को लेकर न्यायालय के खिलाफ आरोप लगा सकता है या उसे मीडिया में उजागर कर सकता है। न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा।