किशोरी के यौन उत्पीड़न का आरोपी अधिकारी निलंबित, पुलिस ने पत्नी के साथ किया गिरफ्तार 

किशोरी के यौन उत्पीड़न का आरोपी अधिकारी निलंबित, पुलिस ने पत्नी के साथ किया गिरफ्तार 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक आदेश जारी किया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद खाखा(51) और उसकी पत्नी सीमा रानी(50) को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले दिन में, मुख्य सचिव को उक्त अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। 

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत खाखा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। आदेश में कहा गया है, ‘‘...इसलिए केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमें, 1965 के नियम 10 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सहायक निदेशक प्रेमोदय खाखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।’’ 

आदेश के मुताबिक, निलंबन अविध के दौरान अधिकारी को पूर्व अनुमति के बगैर महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले दिन में, केजरीवाल ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली पुलिस से आरोपी अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार करने की अपील की थी। 

केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैंने मुख्य सचिव को जांच लंबित रहने तक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है। मैंने शाम तक मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट भी मांगी है।’’ पुलिस ने रविवार को कहा था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के खिलाफ अपने मित्र की नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पिता का एक अक्टूबर, 2020 को निधन हो गया था और तब से वह आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर में रह रही थी। 

यह भी पढ़ें- सीएम केजरीवाल ने गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी