प्रयागराज : इरफान सोलंकी के सहयोगी आसिफ दलाल को मिली जमानत

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरन लोगों की जमीन हड़पने, अचल संपत्ति पर कब्जा करने, धमकाने और मारपीट जैसे मामलों में आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगी मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ दलाल की याचिका स्वीकार करते हुए उसे सशर्त जमानत दे दी है।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है और प्राथमिकी घटना के साढ़े चार साल बाद दर्ज करवाई गई है। याची केवल एक बिजली की दुकान चलाता है यानी एक सामान्य व्यवसायी है।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता की जमीन पर याची ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। लेखपाल और तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है। इस पर याची के अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य रूप से आरोप पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ दर्ज है, जिन्हें सत्र न्यायालय द्वारा जमानत मिल चुकी है।
वर्तमान मामले में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है। याची 13 अप्रैल 2023 से जेल में है और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।मालूम हो कि जाजमऊ थाना, कानपुर नगर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता मोहम्मद नसीम आरिफ के पास लगभग 500 वर्ग मीटर जमीन थी, जिसमें से लगभग 200 वर्ग गज पर विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी, आसिफ दलाल तथा 15-16 अज्ञात लोगों ने कब्जा कर लिया।
जब शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा तो विधायक ने उसे धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है। तुम इस जमीन को भूल जाओ और जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया तो सभी लोग एकमत होकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। शिकायतकर्ता इस घटना से सहम गया था, इसलिए उसने तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई, लेकिन नोटिस के जरिए वह अपनी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाता रहा, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान समय को देखते हुए उसने गुंडाराज के सफाया अभियान के दौरान गुहार लगाना उचित समझा।
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