संभल: विद्युत पोल चोरी के मामले में लाइनमैन सहित तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा

संभल: विद्युत पोल चोरी के मामले में लाइनमैन सहित तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। सौभाग्य योजना के तहत लगने को पहुंचे विद्युत पोल को गायब करने के आरोप में विद्युत लाइनमैन सहित तीन लोगों को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना असमोली क्षेत्र में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत पोल लगने थे। इसको लेकर 14 जुलाई 2018 को 35 विद्युत पोल मौके पर उतरवाए गए। 

इसके बाद 23 अगस्त 2018 को प्रोडेक्ट इंचार्ज आदित्य कुमार ने निरीक्षण किया तो मौके पर मात्र 25 विद्युत पोल दिखाई दिए, जबकि दस विद्युत पोल गायब थे। जबकि विद्युत पोल को लगवाने का कार्य अगस्त को शुरू होना था। प्रोडेक्ट इंचार्ज के कहने पर कर्मचारियों ने पीछा किया तो थाना क्षेत्र के मनोटा पुल पर ट्रैक्टर-ट्राली में दो विद्युत पोल ले जाए जा रहे थे। जिसे कर्मचारियों ने रोक लिया। ट्रैक्टर चालक आशुवन व ट्राली पर बैठे चिरंजी ने बताया कि लाइनमैन गंगाराम के कहने पर विद्युत पोल ले जाए जा रहे हैं। 

इसके बाद लाइनमैन को मौके बुलाया तो उसने कहा कि जो दस विद्युत पोल गायब हैं, उन्हें वह लगा हुआ दिखा देगा, जब विद्युत पोल वापस मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। इस पर प्रोडेक्ट इंचार्ज ने उक्त तीनों के विरुद्ध थाना असमोली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कुछ दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में जमा कर दी। 

मुकदमा की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड डाला है। अर्थदंड जमा न करने पर छह-छह माह की सजा अतिरिक्त भुगतने होगी।

ये भी पढे़ं- संभल: पत्नी संग मारपीट कर पति ने घर में लगाई आग, पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग

 

ताजा समाचार