कॉर्डेलिया क्रूज मामला: CBI ने आरोपी सैम डिसूजा से की पूछताछ 

कॉर्डेलिया क्रूज मामला: CBI ने आरोपी सैम डिसूजा से की पूछताछ 

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर 2021 में नशीले पदार्थ मिलने से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले के आरोपी सैनविले उर्फ सैम डिसूजा से मंगलवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह मामला अभिनेता शाहरुख खान से, उनके बेटे आर्यन को मादक पदार्थ जब्ती मामले में नहीं फंसाने के लिए कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने से संबंधित है।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने डिसूजा को पिछले सप्ताह तीसरा नोटिस दिया था, जिसमें उसे पूछताछ के लिए सीबीआई के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा गया था। उससे 12 मई को एजेंसी द्वारा दर्ज मामले में सीबीआई ने अभी तक पूछताछ नहीं की थी।

डिसूजा सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी संख्या पांच के रूप में सूचीबद्ध है। डिसूजा के वकील पंकज जाधव ने एक न्यूज एजेंसी को फोन पर बताया, सीबीआई ने उसे पेश होने के लिए 16 जून को नोटिस जारी किया था, ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इससे पहले, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े रिश्वतखोरी मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें बंबई उच्च न्यायालय ने 23 जून तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। सीबीआई के अनुसार, डिसूजा ने मामले में आर्यन की मदद के लिए शाहरुख खान की प्रबंधक और गवाह के पी गोसावी के बीच कथित तौर पर समझौता कराया था। एनसीबी ने तीन अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापे के बाद आर्यन को गिरफ्तार किया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर, 2021 को उन्हें जमानत दे दी थी। वह 25 दिन जेल में रहे थे। इस मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब प्रभाकर सेल नाम के एक स्वतंत्र गवाह ने 2021 में दावा किया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के एक अधिकारी और गवाह गोसावी समेत अन्य लोगों ने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रभाकर की अब मौत हो चुकी है।

प्रभाकर ने दावा किया था कि उसने गोसावी को दो अक्टूबर, 2021 की छापेमारी के बाद आर्यन खान को एनसीबी कार्यालय में लाए जाने के बाद 25 करोड़ रुपये मांगने के बारे में फोन पर डिसूजा को बताते हुए सुना था। एनसीबी ने 27 मई, 2022 को 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठीय आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई थी।

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