प्रयागराज : बसपा नेता याकूब कुरैशी से संबंधित मामले की सुनवाई अब 20 जून को

अमृत विचार, प्रयागराज । पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में अवैध मीट मिलने के मामले की सुनवाई 14 जून को नहीं हो सकी, क्योंकि सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मामले के लिए नई पीठ नामित करने की बात कही है। अतः मौजूदा मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 जून 2023 को सुनिश्चित की गई है।
गौरतलब है कि खरखौदा पुलिस स्टेशन, मेरठ में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था। फैक्ट्री में कार्यरत कार्मिकों के अनुसार फैक्ट्री का संचालन याकूब कुरैशी और इमरान करते थे। जांच दस्तों द्वारा प्लांट के भीतर 6720 किलोग्राम कच्चा मीट और 1250 किलोग्राम हड्डी बरामद की गई, साथ ही प्लांट में निरीक्षण के दौरान प्रोसेस्ड मीट पैकेट में करीब 240438.8 किलोग्राम मीट बरामद हुआ।
कार्यवाही के दौरान उपस्थित टीम के सदस्यों ने बताया कि प्लांट में असहनीय दूषित गंध एवं गंदगी मौजूद है। मीट से दुर्गंध भी आ रही थी जो आमजन के उपभोग के लिए प्रथम दृष्टया उपयुक्त नहीं है, साथ ही मीट को अस्वच्छ स्थिति में रखा गया था। मालूम हो कि मौजूदा मामले में 1 अप्रैल 2022 को पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार उपाध्याय ने उक्त मामले में याकूब कुरैशी की पत्नी सहित कुल 14 लोगों को नामजद किया है।
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