UP News: इत्र कारोबारी Piyush Jain और उसकी फर्म पर 30-30 लाख का जुर्माना, DRI के दो अधिकारियों ने अदालत को दिया बयान
कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और उसकी फर्म पर 30-30 लाख का जुर्माना।

कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और उसकी फर्म पर 30-30 लाख का जुर्माना लगा। डीआरआई के दो अधिकारियों ने अदालत को बयान दिया।
कानपुर, अमृत विचार। शहर में 280 करोड़ रुपये नगदी और हजारों ग्राम सोने के साथ पकड़े पीयूष मिश्रा के मामले में मंगलवार को स्पेशल सीजीएम की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में राजस्व सूचना निदेशाल (डीआरआई) के अधिकारी अभिषेक और संतोष तिवारी गवाही के लिए पेश हुए थे। दोनों ने अदालत को बताया नगदी और सोना बरामदगी में पीयूष जैन और उसकी ओडोचेम इंडस्ट्रीज फर्म पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आनंदपुरी निवासी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और प्रतिष्ठानों में राजस्व सूचना निदेशाल समेत अन्य टीमों ने छापा मारकर 280 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इसके अलावा 23 हजार ग्राम सोना बरामद हुआ था। पीयूष जैन जमानत पर बाहर है। उसके मुकदमे की सुनवाई स्पेशल सीजीएम कोर्ट में चल रही है। विशेष अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया कि दोनों गवाहों के बयान हुए है। अभियोजन और बचाव पक्ष ने उनके जिरह भी की है। सुनवाई पूरी न होने पर अगली तारीख लगा दी गई है।